एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवादी पक्ष ने की शुरुआत,परिवादी भाजपा नेता की ओर से हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बहस की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइनल बहस की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। परिवादी भाजपा नेता की ओर से हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बहस की कार्यवाही शुरू की गई। शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी, फिलहाल उनकी निगरानी याचिका 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी।कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का वाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।