सीईसी को निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार! सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुकदमे की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बातों को ध्यान से सुनने के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हालांकि कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले [फॉर्म-6 (Form 6)] में किसी भी संशोधन या बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही कि जब चुनाव आयोग (ECI) द्वारा रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तब यह जांच की जाएगी कि फॉर्म 6 में बदलाव या संशोधन किसने किया है।
सीईसी पर कार्रवाई से इनकार: अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत निलंबित (Suspend) करने या हटाने के संबंध में कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब किया है।