दिल्ली मेट्रो बंद करने का आदेश खारिज, CJP प्रोटेस्ट से पहले सख्ती पर सरकार को फटकार ,कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सरकार प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी और मेट्रो व ट्रेनों का संचालन एक नियमित और नियंत्रित तरीके से किया जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर ज्यादा सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। CJI सूर्यकांत ने कहा,आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा।उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करेंजितनी जरूरी हो।लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए।
इसी के साथ कोर्ट ने मेट्रो बंद करने का आदेश खारिज कर दिया।
दरअसल CJP के कल होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद होने थे।वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैंसिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।
CJP के कल होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद होने थे।वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैंसिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।