महाराष्ट्र में सालभर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध, दीवाली-क्रिसमस पर भी नहीं फोड़ सकेंगे; बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर सालभर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह नियम नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और अन्य सभी प्रमुख त्योहारों या जुलूसों के दौरान पूरे महाराष्ट्र में समान रूप से लागू होगा। अदालत ने यह फैसला बढ़ते वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए दिया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
यह प्रतिबंध दिवाली, क्रिसमस सहित सभी प्रमुख त्योहारों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर अब सालभर रोक रहेगी।
यह प्रतिबंध नवरात्रि, दीवाली, क्रिसमस और अन्य सभी प्रमुख त्योहारों के दौरान पूरे महाराष्ट्र राज्य में अनिवार्य रूप से लागू होगा। त्योहारों के जुलूसों के दौरान होने वाले बेकाबू शोर और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्देश दिया गया है।
जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।