मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए महाराष्ट्र की निचलीअदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की भी समीक्षा करेगी, जिसमें 2019 के समन को रद्द करने से इनकार किया गया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता श्रीश्रीमाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला सितंबर 2018 में राजस्थान में दिए गए राहुल गांधी के एक सार्वजनिक भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी (‘चौकीदार चोर है’) की थी।बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश: राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।अगली सुनवाई: इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।