जमानत राशि बढ़कर ₹32 हजार; अलग बैंक खाता जरूरी, इसी से करना होगा पूरा चुनावी खर्च। अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बदल दिए हैं। महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अब 60% ज्यादा जमानत राशि जमा करनी होगी।
महापौर की जमानत राशि ₹20 हजार से बढ़ाकर ₹32 हजार और नपा अध्यक्ष की ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹24 हजार कर दी गई है।इसके साथ ही महापौर, नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के लिए अलग और स्वतंत्र बैंक खाता जरूरी होगा। चुनाव से संबंधित सभी प्राप्तियों और खर्च का रिकॉर्ड इसी खाते के माध्यम से रखना होगा। नामांकन-पत्र पेश करते समय उम्मीदवार को इस खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी।
उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें नामांकन-पत्र दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना की तारीख तक किया गया संबंधित चुनावी खर्च शामिल होगा। निर्धारित समय में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवार को निर्धारित अवधि के लिए संबंधित पद का चुनाव लड़ने से निरर्हित कर सकता है। नियमों के अनुसार महापौर, अध्यक्ष या किसी वार्ड के पार्षद के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख, समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसकी सूचना प्रकाशित होने के सातवें दिन को नामांकन की अंतिम तारीख माना जाएगा।