इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ड्रेस कोड समान, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लागू है, तो किसी एक छात्र को अलग छूट देने की मांग नहीं की जा सकती।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि शिक्षण संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 2022 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के निष्कर्ष से अलग राय रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों के बीच समानता, अनुशासन, संस्थान की पहचान और धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है।