CJP के ‘तिरंगा मार्च’ पर HC का रोक से इनकार, दिल्ली पुलिस बोली- एक्शन लेंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संगठन को रोकने का अलग से आदेश देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।स्ट्रीट वेंडर अनिल कुमार गुप्ता ने याचिका दायर कर कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी!याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सीजेपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, लेकिन इसके लिए अनुमति नहीं ली गई है।
इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ कदम उठाया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।
सीजेपी को रोकने के लिए अलग आदेश की मांग!पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सचिन पुरी ने पीठ से विशेष रूप से सीजेपी को प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया!