दिल्ली, कल से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधन, पेट्रोल पंप पर इसकी निगरानी, कई चालक अब भी अनजान, गुरुवार से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। बुधवार को कई पेट्रोल पंपों पर तैयारी नहीं दिखी, अधिकतर चालकों को नियम की जानकारी नहीं थी!
दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के जरिए वाहनों की डिजिटल स्कैनिंग कर सरकारी पोर्टल से पीयूसी वैधता की जांच की जाएगी !
दिल्ली-एनसीआर में 1अक्टूबर 2026 से ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस नियम की निगरानी के लिए सभी 500 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं जो सरकारी पोर्टल के माध्यम से पीयूसी वैधता की ऑनलाइन जांच करते हैं।
दिल्ली, कल से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधनसिरसा ने कहा कि ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम को युद्ध स्तर पर लागू किया जाएगा. अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए !