आज कैबिनेट ने ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी दे दी हैं । इस योजना के तहत कुल 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो चलाए जाएंगे। इसके परमिट सिर्फ महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।आज कैबिनेट ने ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी दे दी।इस योजना के तहत 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इसमें शर्त ये है कि महिला का दिल्ली निवासी होना जरूरी है। साथ उसके वास वैध वोटर आईडी, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य है। साथ ही यह शर्त भी है कि तीन से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
वहीं ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए उम्रसीमा 20 से 40 साल रखी गई है। साथ ही उनका दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। उन्हें दिल्ली डीएम की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अवाला उनके पास वैध वोटर आईडी, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘दुर्गा’ योजना इसी दिशा में अहम पहल है। इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यह पहल दिल्ली में टिकाऊ शहरी परिवहन की व्यापक सोच के अनुरूप है। योजना के माध्यम से रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के अवसर बढ़ाने के साथ अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।