त्योहारों से पहले FSSAI सख्त, खोया, पनीर और मांस-मछली की सप्लाई के लिए जारी की एडवाइजरीFSSAI ने त्योहारों के दौरान खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और परिवहन के लिए एडवाइजरी जारी की है।
खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लापरवाही अब नहीं चलेगी।त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालकों को जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण और परिवहन को लेकर एडवाइजरी जारी की है।
इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।एफएसएसएआई ने मीडिया पर पोस्ट किया, एफबीओ को निर्देश दिया है कि खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की पूरी आपूर्ति शृंखला यानी खरीद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान स्वच्छता और तापमान संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें।
FSSAI ने त्योहारों के सीजन से पहले खोया, पनीर, मांस और मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले (नाशवान) खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, भंडारण और परिवहन के लिए 15 अक्टूबर 2026 को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है।तापमान नियंत्रण खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण से लेकर ग्राहकों तक पहुंचने तक पूरी सप्लाई चेन में निर्धारित तापमान बनाए रखना अनिवार्य है। तापमान में गड़बड़ी से इनमें हानिकारक सूक्ष्मजीव (microbes) पनप सकते हैं।
परिवहन के नियम: खोया और पनीर जैसे पदार्थों की ढुलाई केवल साफ-सुथरे, पूरी तरह ढके हुए और हाइजीनिक वाहनों में ही की जा सकेगी। खुले वाहनों में सामान ले जाने पर सख्त पाबंदी है।