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Home » 1 सितंबर से हलवाई और बेकरी वालों के लिए नया नियम होगा लागू

1 सितंबर से हलवाई और बेकरी वालों के लिए नया नियम होगा लागू

Hindi kiBy Hindi kiAugust 23, 2026 | 6:32 pm
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त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़े थोक उपभोक्ताओं की स्टॉक सीमा घटा दी है. 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक कारोबारी केवल 15 दिन का स्टॉक रख सकेंगे.

त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी और बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब ज्यादा मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े कारोबारियों को अपने स्टॉक पर तय सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके रखना मुश्किल हो सकता है. नए नियम के तहत तय सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके रखने पर कार्रवाई हो सकती है.

अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों के कारण चीनी की मांग काफी तेजी से बढ़ जाती है. कई कारोबारी पहले से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर स्टॉक कर लेते हैं. सरकार ने इसी को देखते हुए बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक की अवधि घटाकर अब 15 दिन कर दी है.

नए आदेश का यह नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा. हालांकि, यह नियम उन कारोबारियों या संस्थानों पर लागू होगा, जिनकी हर महीने चीनी की खपत 10 मीट्रिक टन यानी 100 क्विंटल से ज्यादा है. ऐसे खरीदार अपनी 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा चीनी स्टॉक में नहीं रख सकेंगे.

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