केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा हैं की 16 सितंबर तक दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। क्लब की बेदखली के नोटिस पर रोक की मांग वाली याचिका पर अदालत अब 16 सितंबर को सुनवाई करेग। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ 16 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
यह बयान सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर से बेदखली के संबंध में दिया गया। न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। इन याचिकाओं में 29 जून को जारी बेदखली के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह मुकदमा भूमि एवं विकास कार्यालय के 22 मई के आदेश को चुनौती देता है। इस आदेश में क्लब की स्थायी लीज डीड समाप्त कर दी गई थी। क्लब को 5 जून तक जमीन वापस करने को कहा गया था। केंद्र ने इसके पीछे “रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने” का आधार बताया था।