मंदिर की तिजोरी में पहुंचे एक-एक पैसा बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन सीधे मंदिर की कोषागार में हो जमा । सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।अदालत ने मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिर की कोषागार व्यवस्था में पारदर्शी प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और किसी भी रुकावट को गंभीरता से लेने को कहा।

मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर की कोषागार तक पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसमें किसी भी तरह की बाधा पैदा की जाती है तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा।
अदालत के निर्देशों का उद्देश्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे की राशि के संग्रह और उसके प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए धन का पूरा हिसाब मंदिर के आधिकारिक कोष में दर्ज हो।